
रांची :- राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के चाईबासा केस में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दरअसल, उन्हें चारा घोटाले के तीन मामलों में अलग-अलग सजा हुई थी। इनमें से दो मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें एक और मामले में जमानत लेनी होगी।
लालू पर चारे के नाम पर चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामलों में सजा हुई थी। उन्हें देवघर केस में 2019 में ही जमानत मिल चुकी है। दुमका केस में जमानत नहीं मिली है।
23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं लालू यादव
लालू को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिया था। तब से वे जेल में हैं। उन्हें 17 मार्च 2018 को तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स, फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। इलाज के लिए कोर्ट ने 11 मई 2018 को उन्हें छह हफ्ते की जमानत दी थी। इसे बढ़ाकर 14 अगस्त, फिर 27 अगस्त 2018 कर दिया गया। कोर्ट ने 30 अगस्त 2018 को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से वे रिम्स में भर्ती हैं।
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