02 Oct, 2020
सरकार ने अनलॉक-5 की गाइड लाइन की जारी
admin Tannu Nagre

रांची :- अनलाक-5 को लेकर जारी नए दिशानिर्देश में गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इसके अलावा राज्य सरकार के नए निर्देश में दुर्गापूजा के आयोजन को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर पूजा के दौरान थीम आधारित पूजा पंडाल अथवा मंडप का निर्माण नहीं होगा। पंडाल चारों तरफ से कवर होंगे। इसमें स्थापित प्रतिमा चार फीट से ऊंची नहीं होगी। 

गाइडलाइन में कहा गया है कि पंडाल के भीतर पुजारी, आयाेजक सहित सात से अधिक लाेग नहीं हाेने चाहिए। विसर्जन जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हाेंगे। भाेग-प्रसाद का वितरण या खाना खिलाने की व्यवस्था भी नहीं हाेगी। समिति या आयाेजन पूजा से संबंधित आमंत्रण किसी काे नहीं भेजेंगे। न पंडाल का उद्घाटन समाराेह हाेगा, न डांडिया जैसे कार्यक्रम। सार्वजनिक स्थलाें पर रावण दहन भी नहीं हाेगा। लाेगाें काे साेशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हाेगा और मास्क पहनना अनिवार्य हाेगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि निए नियमों और निर्देशाें का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित डीसी और एसपी की हाेगी।

गाइडलाइन में कहा गया है कि निर्देशाें का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जाेन के बाहर हाेने वाली सारी गतिविधियाें काे लेकर पहले जाे एसओपी जारी की गई थी, वह अब भी अमल में रहेगा। इनमें साेशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयाेग प्रमुख है।

अंतरराज्यीय बस सेवाएं भी अभी शुरू नहीं हाेगी। इस पर अब तक काेई फैसला नहीं लिया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 28 अगस्त काे जारी आदेश में जिन चीजाें पर राेक थी, उनमें से धार्मिक स्थलाें काे छाेड़कर अन्य राेक जारी रहेगी। कंटेनमेंट जाेन के परीक्षार्थियाें काे पहले ही राहत दी जा चुकी है। वह बाहर निकलकर परीक्षा दे सकेंगे।

 स्कूलों को खोलने को लेकर भी कोई निर्देश नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है। इसपर अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को करना है।



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  • Tannu Nagre




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