
कोर्ट में दिनदहाड़े एक 47 से धड़ाधड़ गोली चलाकर पेशी के लिए आए गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव एवं दो अन्य सहयोगियों को मौत के घाट उतारने वाली वारदात ने पूरे न्यायिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था...2 जून 2015 को हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में भोला पाण्डेय के मौत का बदला लेने के लिहाज घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें आज न्यायालय ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी। पलामू जेल में बंद विकास तिवारी, हजारीबाग जेल में संतोष देव पाण्डेय एवं राहुल देव पाण्डेय एवं जमानत पर रिहा दिलीप साहू एवं विशाल कुमार सिंह को कस्टडी में लेने के बाद आज उनकी सजा हजारीबाग एडीजे6 की अदालत ने उम्रकैद मुकर्रर कर दी। इस दौरान कोर्ट परिसर को सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था दिखा। 11 सितंबर को ही कोर्ट ने दोषी करार देकर फैसला सुरक्षित रख लिया था, वहीं विकास तिवारी के पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
दो घंटा 35 मिनट तक चले बहस में उक्त पांचों को सजा सुनाई
11 सितंबर 2020 को इस मामले पर सुनवाई करते एडीजे 6 अमित शेखर की अदालत में सभी पांच को दोषी करार देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा गया था। सजा पर फैसला सुनाए जाने के लिए 22 सितंबर की तारीख निर्धारित हुई। उसी के तहत आज उक्त सभी के विरुद्ध फैसला आया। जिसमें विकास तिवारी और संतोष देव पांडेय को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत उम्रकैद और 40000 जुर्माना लगाया गया है। जबकि धारा 353 में 2 साल की सजा और 6000 फाइन, धारा 341 में एक माह की सजा और ₹200 फाइन लगाया गया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)ए में आठ साल की सजा 25000 फाइन, धारा 35 में 6 साल की सजा और 15000 फाइन, धारा 27(2) में 10 साल की सजा और 20000 फाईन लगाया गया है।
वहीं विस्फोटक अधिनियम के तहत धारा 3 में 10 साल की सजा 20000 जुर्माना, धारा 4 में 6 साल की सजा व 15 हजार जुर्माना और धारा 5 में 6 साल की सजा और 15 हजार जुर्माना लगाया गया है। जबकि इस अपराध में शामिल विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडे और दिलीप साहू को आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत उम्रकैद की सजा और 30 हजार जुर्माना, धारा 341 के तहत एक माह की सजा ₹200 जुर्माना और धारा 353 के तहत दो वर्ष की सजा और 6000 जुर्माना लगाया गया है। फैसले में कहा गया है कि आईपीसी की सभी धाराओं पर सजा एक के बाद एक चलेंगी।
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