मेदिनीनगर: पलामू जिला के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग झारखंड के निदेशानुसार पलामू के डीसी डा. शांतनु कुमार अग्रहरि ने शुक्रवार को जारी किया है। डीसी ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क या फेस कवर का उपयोग अति आवश्यक है। लोग बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग कर सकते है, या होम मेड तीन परतो वाला फेस कवर बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। होम मेड मास्क फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर 5 घंटे धूप में सूखाकर 5 मिनट आयरन करने के बाद पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका दुबारा प्रयोग के लिए बेहतर तरीके से सफाई आवश्यक है। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 व आइपीसी 1860 की धारा-188 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने बताया कि चैनपुर स्थित कोयल आजीविका एपरोल पार्क में सखी मंडल की दीदियों द्वारा मास्क निर्माण कराया जा रहा है।
- VIA
- Admin

-
09 May, 2025 33
-
09 May, 2025 169
-
09 May, 2025 57
-
09 May, 2025 47
-
08 May, 2025 18
-
07 May, 2025 69
-
24 Jun, 2019 5622
-
26 Jun, 2019 5447
-
25 Nov, 2019 5317
-
22 Jun, 2019 5074
-
25 Jun, 2019 4708
-
23 Jun, 2019 4350
FEATURED VIDEO

PALAMU

GARHWA

PALAMU

PALAMU

PALAMU

JHARKHAND

PALAMU

LATEHAR

JHARKHAND
