
मेदिनीनगर:_ पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। विदित हो कि चंद्रशेखर दुबे के विरुद्ध गढ़वा थाना में काशीनाथ तिवारी सहायक अवर निरीक्षक गोपनीय प्रवाचक गढ़वा के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया था।जो गढ़वा थाना कांड संख्या 268/2015 तिथि 9 जुलाई 2015 को भादवि की धारा 448,341353,427,504,व 506 के तहत दर्ज किया गया था।चन्द्रशेखर दुबे पर आरोप था कि 9 जुलाई 2015 को समय करीब 12:30 बजे दिन में गढ़वा थाना पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में घुसकर पुलिस अधीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें गाली गलौज कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया था। तथा धमकी दिया था। उक्त तिथि और समय पर उन्होंने गढ़वा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखे कागजातों को फाड़ दिया था। जिसकी जब्ती सूची भी बनाई गई थी। उपरोक्त केस में अभियोजन की ओर से आठ गवाहो की गवाही कराई गई थी। परंतु अभियोजन आरोप साबित करने में असफल रहा। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे को बरी कर दिया ।
- VIA
- Admin

-
21 Apr, 2025 9
-
19 Apr, 2025 73
-
19 Apr, 2025 243
-
19 Apr, 2025 332
-
19 Apr, 2025 87
-
18 Apr, 2025 165
-
24 Jun, 2019 5541
-
26 Jun, 2019 5369
-
25 Nov, 2019 5243
-
22 Jun, 2019 4983
-
25 Jun, 2019 4633
-
23 Jun, 2019 4272
FEATURED VIDEO

PALAMU

PALAMU

PALAMU

GARHWA

LATEHAR

JHARKHAND

PALAMU

PALAMU

GARHWA
