29 Aug, 2020
झारखंड में अनलॉक के नए नियम, होटल-रेस्टोरेंट-शॉपिंग मॉल व सैलून खुलेंगे; राज्य के अंदर बसें चलेंगी
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झारखंड सरकार ने 30 सितंबर तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन यह आदेश सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही प्रभावी रहेगा। जारी आदेश में लोगों को बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा छात्रों की परीक्षाओं को देखते हुए भी कई तरह की छूट दी गई है। राज्य के सभी जिलों में  बसों का आना-जाना हो सकेगा। होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला एवं लॉज को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।

अभी तक जिन होटलों एवं रेस्टोरेंट से खाना पैक करा कर घर ले जाने की अनुमति थी, अब वहां बैठकर लोग खा भी सकेंगे। खास तौर पर जेईई, नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की सहूलियत को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। शुक्रवार की देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किए। नए आदेश में केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खोलने का उल्लेख है।

तमाम छूट और बंदिशें 30 सितंबर तक लागू रहेगी। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावी होंगी, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, स्कूल, सांस्कृतिक गतिविधियां बंद रहेंगी। धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे और जुलूस का आयोजन नहीं हो सकेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र व स्कूल भी अभी नहीं खुलेंगे।

वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम आदि पर भी पहले की तरह पाबंदी रहेगी। अंतरराज्यीय बस सेवा पर भी रोक जारी रहेगी। 29 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कंटेनमेंट जोन के लिए प्रभावी लॉकडाउन के सारे नियम इस दौरान पूरी तरह प्रभावी होंगे। परीक्षार्थियों को इस दौरान छूट मिलेगी। छात्रों के प्रवेश पत्र को ही एंट्री पास माना जाएगा। परीक्षार्थियों को क्वारंटाइन की बाध्यता भी नहीं होगी और वे परीक्षा के उद्देश्य से अंतर राज्यीय भ्रमण भी कर सकेंगे।

होटल और अन्य सुविधाएं, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज इस दौरान विशेष संचालन प्रक्रिया के तहत संचालित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहना अनिवार्य होगा। परिवहन के दौरान भी इसका प्रयोग आवश्यक तौर पर करना होगा। शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, जबकि दाह संस्कार में 20 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे।



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