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18 Feb, 2025
हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा, 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड
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मेदिनीनगर:-  पलामू जिले के व्यवहार न्यायालय में हुई एक अहम सुनवाई में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय, शंकर महाराज ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रभर की सजा सुनाई। इसके अलावा, न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि आरोपियों द्वारा अर्थदंड की राशि नहीं चुकाई जाती, तो उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह मामला हरिहरगंज थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां रिंकू देवी ने अपने पति रंजीत साव की हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, घटना 2 अक्टूबर 2016 को घटित हुई थी। रिंकू देवी ने आरोप लगाया था कि उसके पति रंजीत साव की हत्या अभियुक्तों द्वारा घर में घुसकर गाली-गलौज करने के बाद लाठी और टांगी से हमला कर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302/34 के तहत मामला दर्ज किया था।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद दोषी ठहराए गए आरोपियों - मदन साव, महावीर साव, रीना देवी और बुधन साव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यदि यह राशि नहीं दी जाती, तो उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।



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