11 Jul, 2019
हत्या के मामले में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसके साथी को आजीवन कारावास
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पलामू : पलामू सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बने कुख्यात अपराधी सरगना सुजीत सिन्हा को एक हत्या के मामले में जिले की निचली अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.इस कांड में एक आरोपी फरार घोषित है.

व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में सत्र वाद संख्या 148/2007 में सुजीत कुमार सिन्हा व उत्तम कुमार सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

रंगदारी नहीं देने पर दो लोगों की हत्या की थी

विदित हो कि दोनों अभियुक्तों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर भूषण सिंह व सुनील सिंह से रंगदारी की मांग की थी. रंगदारी नहीं देने पर भूषण व सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध मेदिनीनगर शहर थाना में 21 फरवरी 2006 को कांड संख्या 79/2006 भादवि की धारा 302/34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था.

अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पांकी रोड स्थित नहर रोड के समीप चरकी भट्ठा निवासी सुजीत कुमार सिन्हा और हरिहरगंज थाना अंतर्गत सरसोत निवासी उत्तम कुमार सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.



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