05 Jan, 2024
पलामू में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की अनुमति मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और जिला प्रशासन से मांगा एफिडेविट
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मेदीनीनगर:–धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को पलामू में आयोजित करने की अनुमति के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और पलामू जिला प्रशासन से हलफनामा मांगा है. अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई करेगा.दरअसल मेदिनीनगर  नगर निगम की प्रथम महापौर सह हनुमंत कथा समिति की संयोजक अरुणा शंकर एवं बागेश्वर धाम के प्रभारी नितेश सिंह ने आज माननीय उच्च न्यायालय की कार्रवाई के संबंध में जस्टिस बताया कि पलामू में बागेश्वर बाबा के पलामू आने की अनुमति संबंधित याचिका पर सुनवाई  हुई है उसमे कहा गया है कि उपायुक्त द्वारा कई ऐसे बिंदु कार्यक्रम को रद्द करने के लिए उठाए गए हैं जो उचित प्रतीत नहीं होता है l माननीय जस्टिस गौतम चौधरी ने अगला अंतिम तारीख 16 तारीख को निर्धारित करते हुए जिला प्रशासन से एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है । पिछले 2 साल में इस तरह की कथा में जो अनुमति दिए गए हैं क्या उनमें हनुमंत कथा करने के लिए जो शर्तें रखे गए हैं वैसे शर्त पूर्व में कथा करने वालों के लिए भी रखे गए थे क्या । इस संबंध में विशेष संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायाधीश ने चीफ सेक्रेटरी झारखंड को भी एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है कि आखिर कथा जो सबों का मौलिक अधिकार है सरकार द्वारा अनुमति क्यों नहीं दिया जा रहा l पूर्व महापौर एवं हनुमंत कथा के सचिव दीना जी, अतुल जी, मंटू जी ने कोर्ट का आभार प्रकट करते हुए कहा की सबो को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कथा होकर रहेगा l



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