
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में रामा भुइयाँ व कलुआ भुइयाँ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही 25 ,25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।इस मामले में कमल भुइया ने छतरपुर थाना में चार लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था ।जो छतरपुर थाना कांड संख्या 125 सन 1999 तिथि 15 नवंबर 99 को भारतीय दंड विधान की धारा 302 / 34 एवं 201/ 34 के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्तों पर आरोप था कि दिनांक 11 नवंबर 1999 को अभियुक्त गण कमल भुइया के घर गए तथा कमल भुईया के पिताजी लखन भुइयाँ को टांगी से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। रामा भुइयाँ टांगी तथा कलुआ भूइया लाठी लिए हुए अन्य अभियुक्तों के साथ मृतक के घर जाकर उनकी हत्या कर दी ।तथा मृतक के शव को जंगल में ले जाकर जला दिया । ये लोग मृतक पर ओझा होने का तथा भूत लगाने का आरोप लगा रहे थे। सूचक ने कलुआ भुईया, रामा भुईया, हरि भुईया,व लल्लू भुईया के विरुद्ध छतरपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। इसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। तथा एक फरार चल रहा है । दो मुदालय रामा भुईया व कलुवा भुईया के बिरुद्ध केस का ट्रायल चल रहा था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते छतरपुर के भिखही निवासी रामा भुईया व कलुआ भुईया को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।वही पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता पीड़ित प्रतिकर की राशि दिलाने के लिए डालसा को अनुशंसा किया गया है।
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