
रांची : लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लालू के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआइ के जवाब में कस्टडी को सत्यापित करने के लिए समय मांगा। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसंबर को अगली तारीख दी है। बता दें कि सीबीआई ने 34 माह कस्टडी बताया है जबकि लालू 42 माह 28 दिन बता रहे हैं।
गौरतलब है कि चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हहै। अब तक लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के पास सिर्फ यही मुद्दा था कि लालू ने दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी नहीं की है। लेकिन अब लालू प्रसाद के जेल में रहते हुए बिहार विधायकों से बात करने का भी मुद्दा सीबीआई को मिल गया है। सीबीआई सूत्रों की मानें तो इस मुद्दे को भी कोर्ट में रखा जाएगा क्योंकि यह जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ही जेल आईजी से लालू प्रसाद के जेल में रहते हुए पिछले 3 महीनों में कौन-कौन से लोग मिले, उसकी पूरी जानकारी मांगी है।
बताया जा रहा है कि जेल आईजी की ओर से इस मामले में रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा पूरी करने के आधार पर जमानत की गुहार लगाई है। जबकि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को अगर आज जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले उन्हें तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है और अब तक लालू प्रसाद को चार मामलों में सजा सुनाई गई है।
जेल आईजी ने दाखिल किया जवाब
कोर्ट के आदेश के बाद आईजी जेल बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक ने स्पष्टीकरण के साथ अपना जवाब दाखिल किया है। इस दौरान सीबीआई ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स में मिल रही सुविधा का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं जो जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला उनके भी संज्ञान में नहीं है। अगली तिथि को इस पर सुनवाई होगी अदालत ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी बता दें कि हाई कोर्ट ने लालू की जमानत पर सुनवाई के दौरान पूछा था कि जेल में रहने के दौरान लालू प्रसाद से कितने लोग मिले हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए इसी आदेश के आलोक में रिपोर्ट दाखिल की गई है।
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