
पलामू के उत्तरी कोयला परियोजना स्थित विशेष भू-अर्जन विभाग के खाते से अवैध तरीके से 12.60 करोड़ रुपये के स्थानांतरण मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को टेकओवर कर लिया। इस मामले का अनुसंधान पहले से ही अपराध अनुसंधान विभाग की टीम कर रही थी।
इसी वर्ष सीआइडी ने उक्त केस को टेकओवर करते हुए अनुसंधान शुरू किया था। इस घोटाले में संबंधित भू अर्जन विभाग का नाजिर जेल भेजा गया था। इस पूरे प्रकरण में नाजिर रमाशंकर सिंह उर्फ रविशंकर, तत्कालीन विशेष भू अर्जन पदाधिकारी बंका राम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कचहरी शाखा के पूर्व मुख्य प्रबंधक, फर्जी संस्थान शीतल कंस्ट्रक्शन व फर्जी निकासी करने वाले चंदूलाल पटेल समेत 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
मेदिनीनगर शहर थाना में 25 अक्टूबर 2019 को काड संख्या 378 / 19 सभी अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्ष 2018 में विशेष भू अर्जन विभाग के नाम से एसबीआइ में संचालित खाते के चेक से शीतल कंस्ट्रक्शन ने एक बार में 4 करोड़ 20 लाख की निकासी की थी। दूसरी फर्जी निकासी संबंधित विभाग के खाते के चेक से चंदूलाल पटेल ने 8 करोड़ 40 लाख रुपये की निकासी की। इसी तरह एक दिन में कुल 12 करोड़ 60 लाख रुपये की अवैध निकासी की गई थी। जांच में पाया गया था कि बैंक के फर्जी चेक पर विशेष भू अर्जन अधिकारी ने राशि निकाली है। जिन दो खातों में रुपयों का स्थानांतरण हुआ था, उनमें शीतल कंस्ट्रक्शन के पुणे स्थित फेडरल बैंक व अमित चंदू लाल पटेल के ओडिशा स्थित एक्सिस बैंक का खाता शामिल है। अब ईडी मनी लग एक्ट में इस पूरे मामले का अनुसंधान करेगा।
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