
बरवाडीह : पिछले दिनों बरवाडीह प्रखण्ड के खुरा पंचायत के बभन्डीह ग्राम के जनवितरण प्रणाली के दुकानदार इक़बाल सिंह पर ग्रामीणों ने यूनिट से कम वजन में राशन एवं शिकायत करने व अभद्र व्यवहार को लेकर लिखित शिकायत बरवाडीह प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से की थी।इसके साथ ही झारखण्ड सरकार के वित्त एवं सह खाद्य-आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा कोविड 19 इस संकट काल मे सब को राशन प्राप्त हो तथा निगरानी के लिये सदस्यों को मनोनीत किया था इसी क्रम में मनोनीत सदस्य सह मनिका विधानसभा अध्यक्ष प्रिंस कुमार गुप्ता ने जब बभन्डीह स्थित ,पूर्व बीस सूत्री अध्यक्ष इकबाल सिंह के द्वारा संचालित जनवितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि कार्डधारियों को उनके कार्ड में लिखे यूनिट से कम वजन में राशन दिया जा रहा है प्रिंन्स कुमार गुप्ता ने जब जनवितरण प्रणाली केंद्र में डीलर द्वारा दिये गये राशन को लाभुकों एवं डीलर के सामने ही तौला गया तो 40 किलो की जगह 36 किलो 400 ग्राम पाया गया वजन किया गया।जिसकी लिखित शिकायत प्रिंन्स कुमार गुप्ता द्वारा भी बरवाडीह प्रखण्ड के प्रखंड विकास सह प्रखंड खाद्य-आपूर्ति पदाधिकारी से की थी।जिसके बाद बीडीओ ने तीन सदस्यीय जांच टीम बना कर मामले की निष्पक्षता से जांच में लगया था।इस टीम में कनीय अभियंता संजय कुमार,पंचायत सचिव देवलाल राम,पंचायती राज्य समन्वयक मंजीत सिंह शामिल थे जिन्होंने इस शिकायत की संयुक्त जाँच 10/05/2020 को किया।जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट 18/05/2020 को बरवाडीह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सौपी।इस रिपोर्ट के आधार पर जनवितरण प्रणाली केंद्र का दुकानदार कार्डधारियों को कम राशन देने एवं लाभुकों से अभद्र व्यवहार करने का दोषी पाया गया।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला खाद्य-आपूर्ति अधिकारी को दी सूचना
जाँच टीम के रिपोर्ट आने के बाद बरवाडीह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार द्वारा जाँच रिपोर्ट के आलोक में 20/05/2020,को पत्रांक-934 के माध्यम से डीलर इकबाल सिंह को दोषी पाते हुए इसकी अनुज्ञप्ति 06/85 को निलंबित करने एवं निकट के जनवितरण प्रणाली केंद्र दुकानदार मुनेश्वर साव अनुज्ञप्ति 81/85 के द्वारा कार्डधारियों एवं लाभुकों को राशन उपलब्ध करने की अनुशंसा की गई थी।
जिला खाद्य-आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर से मांगा स्पष्टीकरण
इस मामले को लेकर बरवाडीह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक पर जिला खाद्य-आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर इकबाल सिंह से एक सप्ताह के अंदर लिखित रूप से हस्ताक्षर के साथ अपना स्पष्टीकरण निश्चित रूप से उपलब्ध करने को कहा है,साथ ही अगर अपका स-समय स्पष्टीकरण प्राप्त नही होता है तो यह समझ जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नही कहना,तथा आपके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा अधिनियम निहित निर्देशो आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द/अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।
डीलर की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से किया गया रद्द
जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी बरवाडीह द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन आलोक में इकबाल सिंह,जनवितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या 06/85 ,ग्राम खुरा का अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।साथ ही सभी लाभुकों को नजदीक के जनवितरण प्रणाली विक्रेता मुनेश्वर साव अनुज्ञप्ति 81/85 को ग्राम खुरा से संबंद्ध करने का भी आदेश दिया हैं ताकि लाभुकों को एक संकट काल मे सरलता से राशन मिलता रहे।
- VIA
- Admin

-
12 May, 2025 317
-
10 May, 2025 333
-
09 May, 2025 85
-
09 May, 2025 314
-
09 May, 2025 114
-
09 May, 2025 89
-
24 Jun, 2019 5638
-
26 Jun, 2019 5464
-
25 Nov, 2019 5332
-
22 Jun, 2019 5089
-
25 Jun, 2019 4724
-
23 Jun, 2019 4366
FEATURED VIDEO

PALAMU

PALAMU

PALAMU

PALAMU

PALAMU

PALAMU

GARHWA

PALAMU

GARHWA
