
मेदिनीनगर : विधानसभा आम चुनाव 2019 के अंतर्गत 30 नवंबर को सुबह 7 बजे से अपराह्न तीन बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद मतदाता पहचान पत्र नहीं रहने पर भी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट फोटोयुक्त अन्य 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डा. शातनु कुमार अग्रहरि ने कहा है कि पूर्व सभी निर्वाचक क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों का वितरण किया गया है। लेकिन पहचान के अकेले दस्तावेज के रूप में फोटो मतदाता पर्ची मतदान केंद्र में पहचान के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। बाक्स:क्या है वैकल्पिक दस्तावेज निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट इन 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर मतदाता कर सकते है 1.पासपोर्ट, 2. ड्राइविग लाइसेंस, 3. केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, 4. बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, 5. पैन कार्ड, 6.राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, एनपीआर के अंतर्गत भारत के महा पंजीयक आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, 8 श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, 10. सांसदों, विधायकों, पार्षदों को जारी किए गए अधिकारिक पहचान पत्र व 11. आधार कार्ड। बाक्स: अवकाश के दिन घर में न रहे मतदान अवश्य करें: डीसी विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर जिले में 30 नवंबर शनिवार को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषितहै। इस बाबत पत्र जारी कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने निर्देश दिया है कि पलामू जिला अंतर्गत पड़ने वाले 75 पांकी,76 डालनगंज, 77 विश्रामपुर, 78 छत्तरपुर व 79 हुसैनाबाद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान की तिथि 30 नवंबर निर्धारित है। जिले में स्थित सभी सरकारी कार्यालय व सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ऐसी स्थिति में जिले में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार रखता है उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। इस अवकाश केल लिए व्यक्ति की मजदूरी में कटौती या कमी नहीं होगी। कोई नियोजक कानून में निहित प्रावधानों के अनुरूप दिए गए निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा है कि जिले में पड़ने वाले पांचों विधानसभा क्षेत्र में मत प्रतिशत बढ़ाने को ले जिला प्रशासन कटिबद्ध है। सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से मतदाता बाहरी कार्य के दबाव में नहीं आएंगे। अवकाश होने से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करेंगे। इससे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि अवकाश होने के कारण वे अपने घरों में नहीं रहें। अपने मतदान केंद्र पर जाकर अवश्य मतदान करें।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट इन 11 वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर मतदाता कर सकते हैं मतदान :-
1. पासपोर्ट।
2.ड्राइविंग लाइसेंस।
3.केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
4.बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक।
5. पैन कार्ड।
6.राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
7.मनरेगा जॉब कार्ड।
8. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट र्कार्ड।
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
10. सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए अधिकारिक पहचान पत्र।
11.आधार कार्ड।
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पलामू करें यही पुकार, 30 नवंबर को है मताधिकार
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