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28 Nov, 2019
चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ जिले में धारा-144 प्रभावी
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मेदिनीनगर : विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार के अपराह्न तीन बजे चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के जमा लगाने पर रोक लगा दी गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने दी है। वे गुरुवार को अपने कार्यालय वेश्म में संवाददाताओं से मुखातिब थे।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद से सभी प्रचार वाहनों की स्वीकृति स्वत: समाप्त हो गई है। अब प्रत्याशियों को नए सिरे से वाहनों की अनुमति लेनी होगी। कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर डीसी ने बताया कि विगत दिनों से जिले के विभिन्न होटल, धर्मशाला या रेस्ट हाउस की जांच की जा रही है। इसके अलावा इसके अलावा 58 के खिलाफ निरोधात्कम कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग द्वारा भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला कर कई को गिरफ्तार किया है। चुनाव समाप्ति तक जिले के सभी शराब दुकानों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा कुल 764 फोन काल की जांच की गई है। बल्कि एसएमएस या फोन काल कर चुनाव प्रचार करने का एक मामला दर्ज किया गया है। बाहरी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आधार पूछे जाने पर डीसी ने बताया कि जिले 99.9 प्रतिशत मतदाताओं का फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किया गया है, बावजूद इसके जांच में कोई बाहर का व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे जिले में ठहरने का कोई ठोस कारण बताना होगा। पूछे जाने पर डीसी ने बताया कि जिले में 111 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा एरिया डोमिनेशन का काम पूरा कर लिया गया है।



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