
झारखंड के पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द करने पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में डीजीपी और मुख्य सचिव वर्चुअली हाजिर हुए।
दोनों अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि सामान्य विधि व्यवस्था को देखते हुए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। इस कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग स्थल, टॉयलेट आदि की व्यवस्था कराने में परेशानी है। इसलिए पलामू उपायुक्त शशि रंजन की ओर से कार्यक्रम को रद्द कर किया गया है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि फिलहाल आप कार्यक्रम आयोजन को लेकर प्रशासनिक अनुमति मांग रहे हैं। अब कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति के साथ-साथ प्रशासन से आपको किस-किस तरह की सुविधा और सहयोग चाहिए, उसे लिखित रूप में एक याचिका के रूप में पेश करें। अदालत ने याचिकाकर्ता को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है।
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