झारखंड हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि अगले तीन हफ्ते में चुनाव कराने की घोषणा करें। झारखंड में पिछले साल अप्रैल महीने में ही नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था।
झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में नगर निगम और निकायों का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने निगम और निकाय चुनाव को कराने वाली याचिका को निष्पादित कर दिया है। इसी के साथ अदालत ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में चुनाव की घोषणा करने का आदेश दिया है।
मामले में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें प्रार्थी निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया।
कोर्ट का आदेश आते ही अब पलामू में भी मेदनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में नई उम्मीद जग गई है है। आपको बता दें निगम चुनाव को लेकर कई उम्मीदवार क्षेत्र में सक्रियता दिखा रहे थे। हालांकि सरकार द्वारा निगम चुनाव की दिशा में पहल नहीं करता देख उम्मीदवार मायूस भी थे लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर उम्मीदवारों का उत्साह बढ़ना प्रारंभ हो गया है।
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