रांची :- परिवहन सचिव के रवि कुमार के निर्देश के बाद रांची सहित सभी जिला में स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही केंद्रों को ऑनलाइन करने का भी आदेश दिया गया है। ताकि प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी हो सके। रांची डीटीओ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र लगाना अनिवार्य है। रांची में कुछ पेट्रोल पंप मालिकों ने प्रदूषण जांच केंद्र बनाया है। लेकिन कई लोगों ने उसे अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है। इस वजह से ऑफलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है जो कि परिवहन विभाग के आदेश की अवहेलना है। इसलिए जो भी पेट्रोल पंप मालिक ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, वह एक सप्ताह के अंदर अपने प्रदूषण जांच केंद्र को ऑनलाइन करा लें और हर हाल में ऑनलाइन ही प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करें। ताकि एक क्लिक पर वाहनों का डाटा उपलब्ध हो सके।
मालूम हो कि लॉकडाउन में विभिन्न वाहन के कागजातों की जांच में मिली छूट अब वापस ले ली गई है। वाहनों की जांच के दौरान प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। इसलिए इस डाटा को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि वाहन मालिक के साथ जांच पदाधिकारी को किसी तरह की परेशानी ना हो।
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