
पलामू : लॉकडाउन के दौरान लोग सड़कों पर धूम्रपान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। पलामू में लॉकडाउन के दौरान कोटपा एक्ट के तहत अब तक 77 व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। इस दौरान सभी से प्रतिव्यक्ति 200 रुपये के हिसाब से 15,400 रूपये जुर्माना वसूला जा चुका है।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
मालूम हो कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा)- 2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। इन स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से 200 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों में धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया।
लॉकडाउन का पालन करने की अपील
पलामू के उपायुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने लॉकडाउन की अवधि में आमजनों को घरों में ही रहने की अपील की है। लोगों से अनावश्यक रूप से घूमने या वाहनों का परिचालन नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करें। इसका उल्लंघन महंगा पड़ेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉक जिला प्रशासन के गाइडलाइन का फॉलो जरूर करें। सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों व परिसरों में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ यथा-सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा आदि का उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव हेतु धूम्रपान निषेध का उल्लंघन नहीं करें।
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