
रांची : चर्चित सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में बीजेपी नेता डॉ. शशि भूषण मेहता को रांची की निचली अदालत से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त विजय श्रीवास्तव की अदालत ने हत्याकांड में सभी छह आरोपितों को बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि न तो पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटा पाई और न ही इस मामले में ठोस गवाही हुई है। अदालत में जो साक्ष्य पेश किए गए, उससे आरोप साबित नहीं होता। इसलिए सभी को बरी किया जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए थे।
अनुसंधान की खामी से अनसुलझा रह गया हत्याकांड
शशिभूषण मेहता के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी की माने तो पुलिस की जांच में महिला की हत्या गला घोंटकर और गाड़ी से रौंदने से होने की बात कही गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका कहीं जिक्र नहीं है। चिकित्सक ने भी अपनी गवाही में कहा कि महिला की गला घोंट कर हत्या नहीं हुई है और न उसके शरीर पर गाड़ी के पहियों के निशान पाए गए हैैं। अभियोजन ने शशि भूषण के अलावा पांच अन्य के हत्या के दौरान रांची के होटल में ठहरने की बात कही, लेकिन अभियोजन घटना के साथ इसे कनेक्ट नहीं कर पाया है।
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