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15 Dec, 2024
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एनडीपीएस अधिनियम पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित
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पलामू: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलामू के तत्वावधान में समाहरणालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, मुख्य दंडाधिकारी पलामू एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अनुसंधान अधिकारियों को विधिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षित करना था।

 

प्रशिक्षण सत्र में झारखंड पुलिस के उपाधीक्षक, निरीक्षक और उपनिरीक्षक स्तर के 70 से अधिक अनुसंधान अधिकारियों ने भाग लिया। सत्र का संचालन आसूचना अधिकारी राकेश कुमार गोस्वामी ने किया। उन्होंने NDPS अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों को तलाशी, जब्ती प्रक्रिया और अनुसन्धान की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि जब्त मादक पदार्थों का सुरक्षित निपटान किस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया सशक्त और प्रभावी हो।

 

कार्यक्रम में अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का गहन अध्ययन कराते हुए इसकी व्यावहारिक चुनौतियों और समाधान पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई और सही तरीके से अनुसंधान करना क्यों आवश्यक है।

 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम ने प्रशिक्षण सत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अनुसंधान अधिकारियों की दक्षता बढ़ाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं।

 

इस अवसर पर उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि पुलिस और विधिक अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।



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