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24 Jul, 2024
नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
admin Admin

मेदिनीनगर :- पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व  पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी राजू कुमार उर्फ राजू राम को भारतीय दंड विधान की धारा 376( 1) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । वहीं 20 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही 363 भादवि में पांच वर्ष की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदंड और पोक्सो एक्ट की धारा 8 में  दो बर्ष कारावास की सजा सुनाई है। व पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इस संबंध में चैनपुर थाना अंतर्गत बसरिया कला निवासी  उत्तम सोनी( काल्पनिक   नाम) ने चैनपुर थाना में राजू कुमार उर्फ राजू राम के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जो चैनपुर थाना कांड संख्या 242  2021 दिनांक12 नवंबर 2021 को भारतीय दंड विधान की धारा 366 के तहत दर्ज किया गया था । अनुसंधान अधिकारी के द्वारा उपरोक्त कांड में भारतीय दंड विधान की धारा 366 ,376, पोक्सो एक्ट की धारा 4/8 के तहत आरोप पर दाखिल किया गया था। मुदालय। पर आरोप था कि  11 नवंबर20 21 को शाम 6:00 बजे जब पीड़िता शौच के लिए बाहर निकली थी। तब मुदालय  पल्सर मोटरसाइकिल से उसे यह कहते हुए कि उसके दादा बुला रहे हैं ।व उसे मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। जब पीड़िता द्वारा आवाज लगाई गई तब मुदालय उसका मुंह बांध दिया और उससे बोला कि हल्ला करोगी  तब जान से मार देंगे ।मुदालय पीड़िता को बलरामपुर ले जाकर उसे एक सप्ताह तक रखा। और उसके साथ गलत काम एवं बलात्कार किया। पीड़िता के साथ मारपीट व धमकी दिया और उसके साथ बलात्कार किया। बलरामपुर ने पीडिता को कमरे के अंदर ताला लगाकर रखता था। जब  पीडिता  के घर के लोग आए, तब पीड़िता को इस बात की धमकी दी कि वह घटना के बारे में किसी को बताएगी तो जेल से निकलने पर जान से मार देंगे ।तथा घटना के संबंध में पेपर में निकलवा देंगे तथा शादी नहीं होने देंगे। घटना के बाद पीड़िता को  मुदालय  के पास से पुलिस द् बरामद की थी। घटना के समय  पीड़िता का उम्र18 वर्ष से कम था। बलात्कार के कृत्य से पीडिता मेडिकल बोर्ड द्वारा गर्भवती पाई गई थी।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए चैनपुर थाना के बसरिया कला निवासी राजू राम को 10 बर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं।



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